कोर्ट ने कहा-15 दिनों में डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए: DLEd-BEd

बीएड और डीएड मामले में सुनवाई के दौरान शासन ने मंगलवार को 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की। कोर्ट ने शासन से पूछा कि आपको भर्ती प्रक्रिया परी शासन को कोर्ट के आदेश पालन के लिए 15 दिन का समय स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेशन में नई चाहिए। अंत में नियुक्ति से मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर पेश करने और प्रक्रिया पूरी करने कहा था। इसी सुनवाई के दौरान शासन ने भी डीएड, डीएलएड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने पूछा कि पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए। शासन के वकील ने कहा कि अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी, तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढ़ा सकती है, यह अधिकार हमें नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है।

21 दिनों में नई लिस्ट जारी करना था

मालूम हो कि डीएड एवं बीएड विवाद में चौथी बार अवमानना याचिका की सुनवाई पिछले महीने हाईकोर्ट में हुई थी। इससे पहले की सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड वालों को बाहर करते हुए केवल डीएड की नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार कर पेश करने कहा था। 21 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि व्यापमं से लिस्ट नहीं मिली है। इसके बाद पुनर्विचार याचिका की बात भी कही गई थी। कोर्ट ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सात दिनों के भीतर डीएड धारियों का नया सेलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा था।

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