प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी वासियों के साथ- साथ ईडब्ल्यूएस / एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करते हुए वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जो नागरिक शहर में रहते है और उनके पास रहने के लिए पक्की मकान की सुविधा नहीं है वे आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 – शहरी
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 |
मिलने वाली राशि | 250000 लाख |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन प्रक्रिया |
कौन आवेदन कर सकता है | सभी भारतीय (शहरी) नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | pmay-urban.gov.in |
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के लिए
18 साल से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक होना जरुरी है, अधिकमत 55 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एक बार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है तो दोबारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए।
- जिस शहर या कस्बे में परिवार रहता है, वह योजना के तहत कवर होना चाहिए।
- परिवार ने पहले कभी भारत सरकार की किसी भी आवास-संबंधी योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए वार्षिक आय 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
- मध्यम आय समूह-1 (एमआईजी-1) के लिए वार्षिक आय 6 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
- मध्यम आय समूह-2 (एमआईजी-2) के लिए वार्षिक आय 12 लाख 1 रुपये से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
ऑनलाइन अप्लाई
ऑनलाइन आवेदन लिंक | CLICK HERE |
आवेदन फॉर्म स्थिति चेक लिंक | CLICK HERE |
अप्लाई हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड। (मोबाइल नंबर तथा बैंक से जुड़ा हो)
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।
- आवेदक का बैंक खाता (मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर बैंक खाता से जुड़ा हो)।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र (ऑनलाइन सेंटर में बनाया जाता है)।
- आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के लिए जाति प्रमाण पत्र।
- भूमि संबंधित दस्तावेज जैसे जमीन पट्टा इत्यादि।
- यदि उपलब्ध हो तो राशनकार्ड।