प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) PMEGP के अंतर्गत 50 लाख तक लोन कम ब्याज एवं 35%(Subsidy) तक माफ़
जाने क्या उद्देश्य है :-
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण करना.
- पारंपरिक एवं भावी शिल्पकारों एवं बेरोजगार युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर निरंतर एवं स्थिर रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु जिससे ग्रामीण युवा वर्ग का शहरों में स्थानांतरण कम किया जा सके.
PMEGP (पीएमईजीपी) लोन से संबधित जानकारी :-
- पीएमईजीपी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमओएमएसएमई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
- यह योजना केवीआईसी द्वारा नोडल स्तर पर और केवीआईबी एवं डीआईसी द्वारा राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है.
- विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख से अधिक तथा कारोबार / सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक की परियोजना लागत की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से मंजूर नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है.
- परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में रु. 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र में रु. 20.00 लाख है.
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है.
- लाभार्थी के स्वयं का योगदान सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 10% और आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/महिला/भूतपूर्व सैनिक/एनईआर) लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% है.बैंक परियोजना का मूल्यांकन करेगा और परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपना निर्णय लेगा.
- रु. 10.00 लाख तक के ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु ज़ोर नहीं दिया जाएगा.
- ई-पोर्टल पर वैयक्तिक एवं संस्थागत लाभार्थियों के लिए एक-पृष्ठ का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अनिवार्य है. आवेदन फॉर्म/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है. प्रत्येक चरण की प्रक्रिया में सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट प्रेषित किए जाते हैं.
- भारत सरकार ने वित्तपोषणकर्ता शाखाओं को सीधे आवेदन एवं मार्जिन राशि के संवितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है.
- संभावित लाभार्थियों की सुविधा के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर विभिन्न केवीआई गतिविधियों की मॉडल परियोजनाओं को रखा गया है. एनएसआईसी द्वारा तैयार मॉडल ग्रामोद्योग परियोजनाओं को भी वेबसाइट (www.kviconline.gov.in) से जोड़ा गया है.
- वित्तपोषणकर्ता बैंक, ऋण राशि के संवितरण के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्जिन राशि सब्सिडी का दावा ऑनलाइन करेगा.
- नोडल बैंक संबंधित वित्तपोषणकर्ता बैंक को मार्जिन राशि सब्सिडी दावा को जारी करेगा.
- मार्जिन राशि सब्सिडी को 3 वर्ष के लिए मीयादी जमा में रखा जाना चाहिए. टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं टीडीआर की तदनुरूपी राशि के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यदि अग्रिम 3 वर्ष से पहले “खराब” हो जाता है, तो मार्जिन राशि सब्सिडी वापस कर दी जाएगी.
पीएमईजीपी लोन के लिए आवेदन करने के लिए लगने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :-
- पासपोर्ट फोटो
- प्रयोजना रिपोर्ट ( प्रोजेक्ट रिपोर्ट )
- आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण
- आवेदक का पैन कार्ड,
- आधार कार्ड
- आठवीं पास प्रमाणपत्र
( ऑनलाइन डेटा के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है हमने सभी देने की कोशिश किया है अधिक जानकारी के लिए आप PMEGP की ऑफिसियल वेबसाइट पर देखे )यहाँ क्लिक करे
ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया
- पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर जाएं (Apply Now)
- ‘व्यक्तिगत के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र’ या ‘गैर-व्यक्तिगत के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र’ पर क्लिक करें
- नाम, प्रायोजक एजेंसी, गतिविधि का प्रकार, प्रथम वित्तपोषण बैंक वगैरह जैसे ज़रूरी विवरण भरें
- ‘आवेदक डेटा सुरक्षित करें’ पर क्लिक करें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- अंतिम सबमिशन करें
- इसके बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक आवेदन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा
प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी) : ब्याज दर और प्रभार
पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की श्रेणी | बैंक फाइनेंस | लाभार्थी का योगदान (परियोजना का लगत ) | सब्सिडी की दर ( परियोजना लागत का ) शहरी के लिए | सब्सिडी की दर ( परियोजना लागत का ) ग्रामीण के लिए |
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सामान्य श्रेणी ( General Category beneficiary) | 90% | 10% | 15% | 25% |
विशेष श्रेणी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, एनईआर, पहाड़ी एवं बोर्डर क्षेत्र, आकांक्षी जिला, ट्रांसजेंडर सहित) (Special category beneficiary) | 95% | 5% | 25% | 35% |